🌸 सखी वन स्टॉप सेंटर भर्ती 2026 🌸
Sakhi One Stop Centre Recruitment 2026
Sakhi One Stop Centre Recruitment 2026
📍 कार्यालय विवरण | Office Details
कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास)जिला – बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
📞 Phone: 07727-223566
📧 Email: dpobalodabazar@gmail.com
📢 भर्ती सूचना | Recruitment Notice
महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु विभिन्न पदों पर सेवाप्रदाताओं की नियुक्ति के लिए
दिनांक 06.02.2026 को Walk-in Interview आयोजित किया जा रहा है।
Walk-in Interview will be held on 06-02-2026 for appointment of service providers at Sakhi One Stop Centre.
🧾 पदों का विवरण | Post Details
| S.No | Position | No. of Posts |
|---|---|---|
| 1 | Case Worker | 02 |
| 2 | Psycho-Social Counsellor | 01 |
| 3 | Multi-Purpose Staff / Cook | 01 |
🎓 शैक्षणिक योग्यता | Qualification
Case Worker:
Law / Social Work / Sociology / Social Science / Psychology में स्नातक एवं महिला संबंधित कार्य में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।
Psycho-Social Counsellor:
Psychology / Psychiatry / Neurosciences में डिग्री या डिप्लोमा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव।
Multi-Purpose Staff / Cook:
साक्षर होना आवश्यक, हाईस्कूल उत्तीर्ण को प्राथमिकता।
महत्वपूर्ण: शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
📌 नियम एवं शर्तें | Terms & Conditions
- सभी पद केवल महिला उम्मीदवार
- 08. सखी वन स्टॉप सेंटर का कार्य अत्यंत संवेदनशील है। चयनित अभ्यर्थी को पीड़ितों एवं प्रकरणों से संबंधित सभी जानकारियों की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा। इसके लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उल्लंघन पाए जाने पर सेवा समाप्त की जाएगी।
Confidentiality of victims and case data is mandatory. Violation will lead to termination. - 09. जिस उम्मीदवार ने विवाह हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया हो, वह पात्र नहीं होगा। चयन होने पर ₹50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र अनिवार्य होगा।
Candidates married before legal age are not eligible. - 10. जिस उम्मीदवार ने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से पत्नी/पति जीवित है, वह अपात्र मानी जाएगी एवं सेवा से तत्काल पृथक कर दी जाएगी।
Bigamy cases will be disqualified immediately. - 11. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किया जाएगा। सभी प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना अनिवार्य है।
Application must be in prescribed format with self-attested documents. - 12. अनुभव प्रमाण-पत्र संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव का होना चाहिए।
Only full-time work experience certificates are valid. - 13. अनुभव की मान्यता के संबंध में कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।
Collector’s decision regarding experience will be final. - 14. स्वैच्छिक सेवा (Voluntary Service) का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं होगा।
Voluntary service experience will not be considered. - 15. शासकीय / अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत उम्मीदवारों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
NOC is mandatory for Govt/Semi-Govt employees. - 16. अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वतः अमान्य कर दिए जाएंगे, जिसकी पृथक सूचना नहीं दी जाएगी।
Incomplete or incorrect applications will be rejected. - 17. वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा में भाग लेने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
No TA/DA will be paid for interview. - 18. दावा-आपत्ति के समय कोई भी नया दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।
No new documents will be accepted during claim-objection. - 19. निर्धारित तिथि से पूर्व प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
Applications received before the due date will not be accepted. - 20. पूर्व में किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय संस्था से असंतोषप्रद सेवा के कारण पृथक किए गए उम्मीदवार अपात्र होंगे।
Candidates terminated earlier due to unsatisfactory service are not eligible. - 21. प्रत्येक पद हेतु पृथक आवेदन अनिवार्य है। आवेदन में पद का नाम, पूरा पता, ई-मेल एवं मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
Separate application for each post is mandatory. - 22. पात्रता के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा द्वारा चयन किया जाएगा। अनिवार्य योग्यता में कोई शिथिलता नहीं दी जाएगी।
Selection will be based on merit and skill test/interview. - 23. योजना अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
Service providers will be governed by Chhattisgarh Civil Services Conduct Rules, 1965. - 24. नियुक्त सेवा प्रदाताओं को केवल एकमुश्त सेवा शुल्क देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य वेतन, भत्ता या अनुग्रह राशि देय नहीं होगी।
Only lump-sum service fee will be paid, no other allowances. - 25. सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश की पात्रता होगी। आवश्यकता पड़ने पर स्वीकृति के उपरांत यात्रा या प्रशिक्षण हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
Maternity leave is admissible. TA will be paid for approved travel/training. - 26. सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देशों के अनुसार देय होगा। भविष्य में वृद्धि होने पर उसी अनुसार सेवा शुल्क देय किया जाएगा।
Service fee will be revised as per Government of India norms. - 01. सखी वन स्टॉप सेंटर के सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे।
District Collector will be the appointing authority. - 02. जिला स्तर पर गठित चयन समिति निर्धारित मापदंडों के अनुसार चयन कर जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।
Selection committee will recommend candidates to the Collector. - 03. समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन जारी कर वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु आमंत्रण किया जाएगा तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
Merit list will be prepared using point-based evaluation. - 3.5 वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा / बोली का ज्ञान अनिवार्य होगा, जिसका मूल्यांकन वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान किया जाएगा।
20 marks are reserved for Walk-in Interview/Skill Test. Knowledge of local language is mandatory. - 3.6 मेरिट सूची में समान अंक होने की स्थिति में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी।
In case of tie, older candidate will be preferred. - 3.7 समिति द्वारा उपकंडिका 3.1, 3.2 एवं 3.3 के अंतर्गत प्राप्त कुल 80 अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। प्रत्येक पद के लिए 1:5 के अनुपात में अभ्यर्थियों को वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन सूची तैयार कर चयन समिति द्वारा जिला कलेक्टर को अनुशंसा भेजी जाएगी तथा जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।
Candidates will be shortlisted in 1:5 ratio for interview and final appointment will be issued by District Collector. - 3.8 छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक /3232/1538/सा/2024/50 दिनांक 10.09.2024 के अनुसार जिला महिला सशक्तिकरण केंद्रों में कार्यरत/चयनित सेवा प्रदाताओं को वॉक-इन-इंटरव्यू में प्राथमिकता दी जाएगी।
Preference will be given to candidates working in District Women Empowerment Centres. - 3.9 कंडिका 2.10 के आलोक में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवा प्रदाताओं, जिनकी सेवाएं समाप्त की गई हों या प्रक्रियाधीन हों, उनके अनुभव का लाभ लेते हुए समायोजन के उद्देश्य से आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी।
Excess Sakhi One Stop Centre service providers will be given preference for adjustment. - 4.1 सभी पदों पर प्रारंभ में 02 वर्ष की अवधि हेतु एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्ति की जाएगी। इसके पश्चात कार्य प्रदर्शन, व्यवहार एवं विभागीय आवश्यकता के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रत्येक वर्ष 01 वर्ष की अवधि वृद्धि की जा सकेगी।
Initial appointment will be for 2 years, extendable yearly based on performance. - 4.2 नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है। दोनों पक्षों द्वारा एक माह पूर्व सूचना अथवा एक माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
Appointment is purely temporary and can be terminated with one month notice. - 4.3 पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक सीमित होगी। योजना समाप्त होने पर पद स्वतः समाप्त माने जाएंगे एवं विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
Posts are valid only till scheme duration. - 4.4 चयन से संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
Collector’s decision shall be final.
📜 अतिरिक्त नियम एवं शर्तें | Additional Terms & Conditions
🔔 नोट: भर्ती से संबंधित संपूर्ण विज्ञापन, आवेदन प्रारूप एवं निर्देश जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
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📘 सेवा शर्तें | Service Conditions
🕘 वॉक-इन-इंटरव्यू समय-सारणी | Walk-in Interview Schedule
| क्रम | समय | अनुमानित कार्य |
|---|---|---|
| 01 | 09:00 AM – 12:00 PM | आवेदन संकलन, पंजीयन एवं सूचीकरण |
| 02 | 12:00 PM | प्रारंभिक दावा-आपत्ति सूची प्रकाशन |
| 03 | 12:30 PM – 01:30 PM | दावा-आपत्ति प्राप्त करना |
| 04 | 01:30 PM – 02:00 PM | दावा-आपत्ति निराकरण |
| 05 | 02:30 PM | अंतिम पात्रता सूची प्रकाशन |
| 06 | 03:00 PM – 04:00 PM | कौशल परीक्षा (अधिकतम 10 अभ्यर्थी) |
| 07 | 04:00 PM – 05:00 PM | साक्षात्कार |
🔔 नोट: आकस्मिक परिस्थितियों में कार्यक्रम में परिवर्तन संभव है।
🏛️ नियुक्ति की प्रक्रिया | Appointment Process
📊 मेरिट अंक प्रणाली | Merit Marking System
| क्रम | मापदंड | अधिकतम अंक |
|---|---|---|
| 3.1 | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत (100 वेटेज में) | 60 अंक |
| 3.2 | न्यूनतम अनुभव के बाद प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष हेतु 02 अंक | 10 अंक |
| 3.3 | महिला हेल्पलाइन / सखी वन स्टॉप सेंटर में कार्य अनुभव (प्रति वर्ष 02 अंक) | 10 अंक |
| कुल मेरिट अंक | 80 अंक | |
✅ चयन प्रक्रिया: मेरिट सूची + कौशल परीक्षा + साक्षात्कार के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।
📈 चयन हेतु अतिरिक्त मापदंड | Additional Selection Criteria
⏳ नियुक्ति की अवधि | Tenure of Appointment
📌 Final Note: यह भर्ती पूर्णतः मेरिट, कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार पर आधारित है। सभी अभ्यर्थियों को आधिकारिक निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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