मिशन वात्सल्य भर्ती 2026 - रायपुर

Mr. Tejlal Dewangan
By -

 

📢 Mission Vatsalya Recruitment 2026 – Raipur

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.)
पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, रोजगार कार्यालय के बाजू, राजभवन के पास
📞 दुरभाष: 0771-4033397
📧 Email: dwcdraipur@gmail.com, icpsraipur@gmail.com

Advertisement No: 4511 / मबावि / आईसीपीएस / मि.वा. / 2026-27
दिनांक: 29/01/2026

🧒 मिशन वात्सल्य योजना भर्ती 2026

महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित Mission Vatsalya Scheme के अंतर्गत District Child Helpline Unit एवं Railway Child Helpline Desk में Case Worker पदों पर संविदा भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

📌 रिक्त पदों का विवरण

पद नाम स्थान पद संख्या वेतन (₹)
Case Worker District Child Helpline Unit, Raipur 01 16,000/-
Case Worker Railway Child Helpline Desk 01 16,000/-

🎓 शैक्षणिक योग्यता

  • मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास
  • Good Communication Skills (अच्छा संचार कौशल)
  • Emergency Helpline Experience वालों को प्राथमिकता

🛠️ अनिवार्य कौशल

  • Child Protection से संबंधित कार्य समझ
  • Emergency Handling Ability
  • Team Work एवं Reporting Skills

📄 आवेदन प्रक्रिया

✔ आवेदन पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर द्वारा भेजें
✔ अंतिम तिथि: 16/02/2026 (शाम 05:00 बजे तक)
✔ आवेदन भेजने का पता:
कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.)

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📚 शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)

  • शैक्षणिक योग्यता केवल मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से प्राप्त होने पर ही मान्य होगी।
  • निर्धारित शैक्षणिक अर्हता से संबंधित सभी दस्तावेज आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से प्राप्त होना चाहिए।

🎂 आयु सीमा (Age Limit)

  • सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • राज्य शासन के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग को आयु में छूट प्रदान की जाएगी।
  • सभी प्रकार की छूट मिलाकर भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
  • आयु छूट संबंधी नियम छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार लागू होंगे।

📄 आयु प्रमाण हेतु मान्य दस्तावेज

  • जन्म प्रमाण-पत्र
  • यदि निर्धारित योग्यता 8वीं है – 8वीं की अंकसूची
  • यदि निर्धारित योग्यता 8वीं से अधिक है – 10वीं की अंकसूची

🏠 निवास प्रमाण-पत्र (Domicile)

  • अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
  • केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

🧾 आरक्षण नियम (Reservation Rules)

  • आरक्षण नियम छ.ग. लोक सेवा (SC / ST / OBC) आरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुसार लागू होंगे।
  • आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

⚠️ वैवाहिक योग्यता संबंधी शर्तें

  • निर्धारित न्यूनतम विवाह आयु से पहले विवाह करने वाला उम्मीदवार पात्र नहीं होगा।
  • जिस उम्मीदवार ने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से पति/पत्नी जीवित हो, वह भी अपात्र होगा।
  • विशेष परिस्थिति में शासन द्वारा छूट दी जा सकती है।
टीप:
कंडिका-01 एवं 02 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी को ₹50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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🧑‍💼 अनुभव संबंधी निर्देश (Experience Guidelines)

  • अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण-पत्र केवल संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी होने पर ही मान्य होगा।
  • किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा (Voluntary Service) अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा।
  • शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  • NOC के अभाव में आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
टीप:
आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव को मान्य करने का अंतिम निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी (कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) का होगा।

📝 चयन प्रक्रिया (Selection Process)

  • प्राप्त आवेदनों में से केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।
  • चयन अंकीय प्रणाली (Merit Based System) के आधार पर किया जायेगा।
  • अंतिम चयन सूची व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा (जहां लागू हो) के आधार पर तैयार की जायेगी।

📜 सेवा शर्तें (Service Rules)

  • योजना के अंतर्गत नियुक्त सभी संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।

🏢 नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority)

  • जिला स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन यूनिट एवं रेल्वे स्टेशन चाईल्ड हेल्पलाईन डेस्क हेतु जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष – जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे।

📊 अंकीय प्रणाली / मेरिट सिस्टम (Merit Marks System)

क्रम मूल्यांकन मापदंड अधिकतम अंक
1 अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत 60 अंक
2 न्यूनतम अनुभव के बाद प्रति 01 वर्ष अनुभव पर 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) 10 अंक
3 आपातकालीन हेल्पलाईन क्षेत्र में अनुभव हेतु बोनस अंक (प्रति वर्ष 02 अंक, अधिकतम 10) 10 अंक
4 व्यक्तिगत साक्षात्कार / कौशल परीक्षा 20 अंक
  • जहां साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा दोनों होंगे, वहां प्रत्येक के लिए 10-10 अंक निर्धारित होंगे।
  • समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
  • यदि आयु भी समान हो, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिलेगी।

📌 प्रावीण्य सूची एवं साक्षात्कार प्रक्रिया (Merit List & Interview)

  • कंडिका 14.1, 14.2 एवं 14.3 के अंतर्गत प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची (Merit List) तैयार की जाएगी।
  • प्रत्येक पद हेतु चयन के लिए 1:10 के अनुपात में अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार / कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
  • जिला स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन यूनिट एवं रेलवे चाईल्ड हेल्पलाईन डेस्क में केस वर्कर पद हेतु केवल व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जाएगा।
  • जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा समग्र प्रावीण्य सूची एवं प्रवर्गवार प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
  • प्रवर्ग में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।
  • प्रत्येक पद के लिए 25% अथवा 03 (जो भी अधिक हो) अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा।
  • चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची प्रकाशन तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी।

⏳ नियुक्ति की अवधि (Tenure of Appointment)

  • प्रथम नियुक्ति अधिकतम 03 वर्ष अथवा भारत शासन द्वारा योजना संचालन अवधि (जो भी पहले हो) तक होगी।
  • कार्य आवश्यकता होने पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर संविदा अवधि अधिकतम 03 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।
  • संविदा अवधि वृद्धि नहीं होने की स्थिति में सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
  • नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी।
  • दोनों पक्षों में से कोई भी एक माह पूर्व सूचना अथवा एक माह का वेतन देकर सेवा समाप्त कर सकता है।
  • विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताए भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
  • इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन अवधि तक ही सीमित होगी।
  • योजना समाप्त होने पर पद स्वतः समाप्त माने जाएंगे एवं विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
  • नियुक्ति पश्चात यदि अर्हताओं / शर्तों की पूर्ति नहीं पाई जाती है, तो नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

📄 आवेदन संबंधी निर्देश (Application Instructions)

  • आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही जमा किया जाना अनिवार्य है।
  • अपूर्ण / अस्पष्ट / त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे।
  • इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई पृथक सूचना नहीं दी जाएगी।
  • प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
  • लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।

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  • आवेदन पत्र में आवेदक का नाम एवं पत्र-व्यवहार का पूरा पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
  • आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
  • आवेदन केवल पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
  • आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज स्वयं द्वारा स्वप्रमाणित (Self Attested) होने चाहिए।
  • निर्धारित अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा नहीं करने पर चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

⚖️ विवाद संबंधी निर्णय (Dispute Resolution)

  • चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में नियोक्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

🌐 आधिकारिक जानकारी (Official Information)

  • विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर उपलब्ध है।
  • अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें: www.raipur.gov.in
  • आवेदक आवेदन पत्र में सही पता, ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करें, ताकि चयन संबंधी सूचना प्रदान की जा सके।

📝 महत्वपूर्ण टीप (Important Notes)

  1. दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रतियां लाना अनिवार्य होगा।
  2. व्यक्तिगत साक्षात्कार / कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता (TA/DA) देय नहीं होगा।

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📄 Official PDF (Alternate View)

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