व्यापम परीक्षा निर्देश 2025 – जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (अमीन पद)
छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा अमीन पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (Vyapam) के माध्यम से लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। नीचे इस भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।
ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जानकारी
- आवेदन प्रारंभ: 23.09.2025 (मंगलवार)
- अंतिम तिथि: 17.10.2025 (शुक्रवार) 5:00 बजे तक
- त्रुटि सुधार: 18.10.2025 से 20.10.2025
- प्रवेश पत्र जारी: 01.12.2025
- परीक्षा तिथि: 07.12.2025 (रविवार)
- परीक्षा समय: पूर्वान्ह 11:00 से 1:15 बजे तक
- परीक्षा स्थल: 16 जिला मुख्यालयों में आयोजित
पद विवरण और वेतनमान
| पदनाम | कुल रिक्त पद | महिलाओं के लिए आरक्षित | भूतपूर्व सैनिक | दिव्यांग | वेतनमान |
|---|---|---|---|---|---|
| अमीन | 50 | 17 | 10 | 0 | 22400-71200 (लेवल-5) |
शैक्षणिक योग्यता
अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित होनी चाहिए:
- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण।
- चयन के पश्चात छह माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राथमिकता।
भर्ती प्रक्रिया
भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी:
- प्रतियोगी परीक्षा / चयन / साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती।
- सेवा में पदोन्नति के माध्यम से।
- स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों।
आरक्षण और आयु सीमा
छत्तीसगढ़ लोक सेवा (आरक्षण) अधिनियम, 1994 और राज्य शासन के निर्देशानुसार आरक्षण लागू होगा।
- सामान्य आयु सीमा: 18-30 वर्ष
- अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग: अधिकतम 5 वर्ष की छूट
- महिला अभ्यर्थियों के लिए: अधिकतम 10 वर्ष तक छूट
- भूतपूर्व सैनिक, सरकारी कर्मचारी आदि के लिए विशेष छूट लागू
- अधिकतम आयु सीमा किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी
महत्वपूर्ण नियम और शर्तें
- अभ्यर्थी अपनी पात्रता में किसी भी तरह से असत्य जानकारी देने पर अपात्र घोषित होंगे।
- स्वास्थ्य और मानसिक फिटनेस अनिवार्य।
- नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी और परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष तक हो सकती है।
- परीक्षा/चयन में चयनित उम्मीदवार को प्रमाण-पत्र की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी अनिवार्य होंगी।
- पुलिस वेरिफिकेशन और चिकित्सा बोर्ड से फिटनेस प्रमाण-पत्र आवश्यक।
चयन प्रक्रिया और मेरिट
चयन लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार होगा। समान अंक प्राप्त होने पर जन्मतिथि को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन के अंतिम निर्णय का अधिकार प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग के पास होगा।