मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना

Naya Bharti
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 मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को सहायता राशि दी जाती है, जो ₹1000 से ₹10000 तक हो सकती है। इस योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:



### आवेदन प्रक्रिया:


1. *दस्तावेज़ तैयार करें:*

   - अधिसूचित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा जारी सर्टिफिकेट

   - बैंक पासबुक की मूल स्केन प्रति

   - श्रमिक पंजीयन कार्ड

   - श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों का आधार कार्ड

   - विगत कक्षा की उत्तीर्ण अंक सूची

   - नियोजक के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्वघोषणा प्रमाण पत्र


2. *ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण:*

   - सबसे पहले, श्रमिक को राज्य सरकार के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

   - वेबसाइट पर लॉगिन/पंजीकरण करें। यदि पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो एक नया खाता बनाएं।


3. *आवेदन पत्र भरें:*

   - वेबसाइट पर जाकर 'मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना' के लिए उपलब्ध आवेदन फॉर्म को भरें।

   - आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।


4. *दस्तावेज़ अपलोड करें:*

   - ऊपर दिए गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्केन प्रतियां अपलोड करें।


5. *फॉर्म सबमिट करें:*

   - सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।

   - फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी, जिसे भविष्य में ट्रैकिंग के लिए सुरक्षित रखें।


6. *फिजिकल वेरिफिकेशन (यदि आवश्यक हो):*

   - कुछ मामलों में, आपके द्वारा सबमिट किए गए दस्तावेज़ों की फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जा सकता है। सभी मूल दस्तावेज़ों को साथ रखें।


7. *स्थिति की जांच:*

   - आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए आप श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संख्या का उपयोग कर सकते हैं।


### नोट:

- सभी जानकारी सही और सटीक होनी चाहिए। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।

- किसी भी सहायता या जानकारी के लिए राज्य श्रम विभाग के हेल्पलाइन नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।


इस प्रक्रिया का पालन करके आप मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निम्नलिखित छात्रवृत्ति सहायता राशि प्रदान की जाती है:


1. *प्रथम से पाँचवी कक्षा के लिए:*

   - छात्रवृत्ति राशि: ₹1,000 प्रति वर्ष


2. *छठी से आठवीं कक्षा के लिए:*

   - छात्रवृत्ति राशि: ₹2,000 प्रति वर्ष


3. *नौवीं से बारहवीं कक्षा के लिए:*

   - छात्रवृत्ति राशि: ₹3,000 प्रति वर्ष


4. *स्नातक (बैचलर डिग्री) पाठ्यक्रम के लिए:*

   - छात्रवृत्ति राशि: ₹5,000 प्रति वर्ष


5. *पेशेवर कोर्स (इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि) के लिए:*

   - छात्रवृत्ति राशि: ₹10,000 प्रति वर्ष


इस योजना के तहत, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को यह छात्रवृत्ति सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।


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