मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के तहत ₹5000 से ₹100000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। विदेश में अध्ययन के लिए ₹5000000 तक की सहायता राशि उस देश की अद्यतन दर पर देय होगी।
### दस्तावेज़:
1. अंकसूची
2. प्राचार्य द्वारा जारी सर्टिफिकेट
3. बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
4. मेरिट लिस्ट
5. स्व: घोषणा प्रमाण पत्र की मूल स्केन प्रति
6. नियोजक के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्वघोषणा प्रमाण पत्र
7. श्रमिक पंजीयन कार्ड
8. आधार कार्ड के मूल स्केन प्रति (बच्चे का)
### आवेदन प्रक्रिया:
1. *दस्तावेज़ तैयार करें:*
- ऊपर दिए गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को एकत्रित करें और स्कैन करें।
2. *ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण:*
- [आधिकारिक वेबसाइट](https://cglabour.nic.in/Public/ApplicationBOC_public.aspx) पर जाएं।
- लॉगिन/पंजीकरण करें। यदि पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो एक नया खाता बनाएं।
3. *आवेदन पत्र भरें:*
- वेबसाइट पर जाकर 'मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना' के लिए उपलब्ध आवेदन फॉर्म को भरें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
4. *दस्तावेज़ अपलोड करें:*
- आवश्यक दस्तावेज़ों की स्केन प्रतियां अपलोड करें।
5. *फॉर्म सबमिट करें:*
- सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी, जिसे भविष्य में ट्रैकिंग के लिए सुरक्षित रखें।
6. *स्थिति की जांच:*
- आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए आप श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संख्या का उपयोग कर सकते हैं।
### नोट:
- सभी जानकारी सही और सटीक होनी चाहिए। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- किसी भी सहायता या जानकारी के लिए राज्य श्रम विभाग के हेल्पलाइन नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया का पालन करके आप मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

