📢 सेवा सेतु केंद्र संचालन हेतु अनुबंध 2026 | महासमुन्द CSC संचालकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना
Latest Update 2026:
जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी (DeGS), कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुन्द द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सक्रिय CSC (Common Service Centre) संचालकों के साथ सेवा सेतु (Sewa Setu) पोर्टल के संचालन हेतु नियमानुसार अनुबंध (Agreement) करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी (DeGS), कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुन्द द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सक्रिय CSC (Common Service Centre) संचालकों के साथ सेवा सेतु (Sewa Setu) पोर्टल के संचालन हेतु नियमानुसार अनुबंध (Agreement) करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
📌 जारी करने वाला कार्यालय
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| विभाग | कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुन्द (छत्तीसगढ़) |
| संस्था | जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी (DeGS) |
| पत्र क्रमांक | 1747/DeGS/सेवा सेतु/2026 |
| लागू | समस्त सक्रिय CSC संचालक |
| अंतिम तिथि | 10 अगस्त 2026, शाम 05:00 बजे |
| दस्तावेज जमा स्थान | कक्ष क्रमांक 22, जिला कार्यालय, महासमुन्द |
📋 किन CSC संचालकों को अनुबंध करना होगा?
जिले के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत सक्रिय CSC संचालकों को सेवा सेतु पोर्टल पर नागरिक सेवाओं के संचालन के लिए निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
📑 अनुबंध हेतु आवश्यक दस्तावेज
- ✅ ₹50 के गैर न्यायालयीन स्टाम्प (Non-Judicial Stamp) पर अनुबंध
- ✅ ₹5000 की प्रतिभूति (Security Deposit / Bank Guarantee / अन्य स्वीकृत माध्यम)
- ✅ CSC केन्द्र का भौतिक सत्यापन (Physical Verification Report)
- ✅ निर्धारित प्रारूप में आवेदन
- ✅ आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज
🏢 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट किससे प्रमाणित होगी?
| क्षेत्र | प्रमाणित अधिकारी |
|---|---|
| ग्रामीण क्षेत्र | पंचायत सचिव / पटवारी |
| शहरी क्षेत्र | पटवारी / राजस्व निरीक्षक |
📅 महत्वपूर्ण तिथि
दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि:
🗓️ 10 अगस्त 2026
🕔 समय : शाम 05:00 बजे तक
🗓️ 10 अगस्त 2026
🕔 समय : शाम 05:00 बजे तक
📖 Agreement (अनुबंध) की प्रमुख शर्तें
- ✔ अनुबंध की अवधि 1 वर्ष होगी।
- ✔ ₹5000 की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।
- ✔ सेवा सेतु केन्द्र निर्धारित समय पर संचालित करना अनिवार्य होगा।
- ✔ सभी सरकारी निर्देशों एवं सेवा मानकों का पालन करना होगा।
- ✔ नागरिकों से केवल अधिकृत सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क ही लिया जा सकेगा।
- ✔ कार्यालय द्वारा निरीक्षण (Audit) किया जा सकेगा।
- ✔ सभी अभिलेख एवं दस्तावेज सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
- ✔ गोपनीय जानकारी (Confidential Information) सार्वजनिक नहीं की जा सकेगी।
- ✔ नियमों के उल्लंघन पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- ✔ सेवा समाप्ति पर सभी रिकॉर्ड एवं सामग्री विभाग को वापस करनी होगी।
- ✔ विवाद की स्थिति में महासमुन्द न्यायालय का अधिकार क्षेत्र लागू होगा।
⚠ महत्वपूर्ण निर्देश
यदि निर्धारित तिथि तक अनुबंध, प्रतिभूति एवं आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए जाते हैं तो संबंधित CSC संचालक सेवा सेतु संचालन से संबंधित आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे।
📄 आधिकारिक PDF
❓FAQs
Q1. यह आदेश किसके लिए जारी किया गया है?उत्तर: महासमुन्द जिले के सभी सक्रिय CSC संचालकों के लिए।
Q2. सुरक्षा राशि कितनी जमा करनी होगी?उत्तर: ₹5000।
Q3. अनुबंध किस स्टाम्प पर होगा?उत्तर: ₹50 के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर।
Q4. अंतिम तिथि क्या है?उत्तर: 10 अगस्त 2026, शाम 05:00 बजे।
Q5. दस्तावेज कहाँ जमा करने होंगे?उत्तर: कक्ष क्रमांक 22, जिला कार्यालय महासमुन्द।
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