योजना का नाम-मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
प्रारंभ तिथि-12.05.2022
पात्रता-59 से 60 आयु वर्ग के निर्माण श्रमिक जो विगत 03 वर्ष पूर्व पंजीकृत हो।
देय लाभ-राशि रूपये 20000 एकमुश्त
दस्तावेज के नाम
1पंजीयन प्रमाण पत्र
2हितग्राही का आधार कार्ड
3स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति
4बैंक पासबुक
5नियोजक के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्वघोषणा प्रमाण पत्र
योजना स्थिति-योजना वर्तमान में चल रही है
*मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना*
*प्रारंभ तिथि:* 12 मई 2022
*पात्रता:*
इस योजना के तहत 59 से 60 वर्ष आयु वर्ग के निर्माण श्रमिक पात्र होते हैं। पात्रता की शर्त यह है कि इन श्रमिकों का पंजीकरण विगत 3 वर्षों से होना चाहिए।
*देय लाभ:*
इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को एकमुश्त 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
*आवश्यक दस्तावेज:*
1. *पंजीयन प्रमाण पत्र:*
निर्माण श्रमिक का पंजीयन प्रमाण पत्र जो श्रमिक बोर्ड के तहत जारी किया गया हो।
2. *आधार कार्ड:*
हितग्राही का आधार कार्ड, जो उसकी पहचान और पता प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
3. *स्व-घोषणा प्रमाण पत्र:*
श्रमिक द्वारा जारी किया गया स्व-घोषणा प्रमाण पत्र जिसमें श्रमिक द्वारा अपनी स्थिति और पात्रता की पुष्टि की गई हो।
4. *बैंक पासबुक:*
श्रमिक की बैंक पासबुक की प्रति जिसमें श्रमिक का बैंक खाता विवरण हो।
5. *नियोजक के संबंध में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र:*
शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में नियोजक (employer) के संबंध में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र।
*योजना की स्थिति:*
यह योजना वर्तमान में सक्रिय है और पात्र श्रमिकों को लाभान्वित कर रही है।
*नोट:*
इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मिलने वाली राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे कि लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो।
*उद्देश्य:*
इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्ध निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवनयापन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकें।
*अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया:*
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया और अधिक जानकारी के लिए श्रमिक अपने निकटतम श्रम विभाग कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं।

